हरियाणा में सभी मॉल और दुकानों को खोलने की सरकार ने दी अनुमति, 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन
चंडीगढ़, अगस्त 22। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने रविवार को राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में छूट का ऐलान करते हुए लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 'महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा' को आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 22(2) (एच) के तहत कई छूट के साथ बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब काफी दिनों से कोरोना के नए मामले डबल डिजिट से उपर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने प्रतिबंधों में कुछ छूट का ऐलान किया है।

सरकार की घोषणा के बाद हरियाणा में क्या खुला और क्या रहेगा बंद?
- राज्य सरकार ने होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और बार को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि यहां के कर्मचारियों और ग्राहकों को कोविड मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा।
- साथ ही राज्य सरकार ने जिम और स्पा को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। यहां भी कर्मचारियों और ग्राहकों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
- क्लब हाउस, बार और गोल्फ कोर्स रेस्टोरेंट को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मेंबर को गोल्फ खेलने की अनुमति सिर्फ ऑफिस टाइमिंग में ही दी गई है।
- हरियाणा सरकार ने सभी मॉल और दुकानों को भी बिना किसी शर्त के खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि दुकानदारों को अपनी दुकान के अंदर कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करना होगा।
- राज्य सरकार ने स्वीमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि स्वीमिंग करने वाले लोगों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा।
- राज्य सरकार ने शादी समारोह या फिर किसी भी तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह के आयोजन को भी अनुमति दे दी है। इनडोर में ये आयोजन 100 लोगों की मौजूदगी के साथ और आउटडोर में 200 लोगों की मौजूदगी के साथ हो सकते हैं।
- राज्य में सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा। हालांकि इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।












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