हरियाणा में अब कबूतरबाजों की खैर नहीं, खट्टर सरकार ने लागू किया ये कानून
Haryana Illegal immigration: हरियाणा में कबूतबाजी (illegal immigration) करने वालों की खैर नहीं है। हरियाणा से कबूतरबाजी का सफाया करने के लिए राज्य की खट्टर सरकार ने भोली-भाले लोगों खासकर युवाओं को ऐसे कबूतरबाजों के जाल में फंसने से बचाने के लिए नया कानून लागू करने की तैयारी कर ली है।

दरसअल, बुधवार को हरियाणा सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंटों का विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चार साल पहले ही कहा था प्रदेश की धरती से कबूतरबाजी का सफाया किया जाएगा। वहीं अब ये विधेयक पारित होने पर अनिल विज ने कहा इस विधेयक के जरिए ट्रैवल एजेंटो की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व , अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।
विज ने कहा हरियाणा के भोले-भाले लोग ट्रैवल एंजेंटों के चंगुल में आसानी से फंस रहे थे अब विधेयक के जरिए उन पर लगाम लगाना आसान होगा। विदेश भेजने के नाम पर बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हो रहे थे।
अनिल विज ने कहा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे संबंधित या उससे संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है।
हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल के प्रावधानों के अनुसार, जो कोई भी मानव तस्करी का प्रयास करेगा या इसमें शामिल पाया जाएगा या जाली दस्तावेज तैयार करने में शामिल पाया जाएगा, उसे कम से कम एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। तीन साल से अधिक लेकिन जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 2-5 लाख रुपये के बीच जुर्माना भी देना होगा।












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