MP अशोकनगर से BJP विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट की डबल बैंच ने दिया स्टे
मध्य प्रदेश अशोकनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का निर्वाचन शून्य होने का मामला फिलहाल टल गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बैंच ने सिंगल बैंच के ऑर्डर को स्टे कर दिया है।

Big relief to BJP MLA Jajpal Singh Jajji: मध्य प्रदेश के अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट की डबल बैंच से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सिंगल बैंच के फैसले को स्टे कर दिया है। इससे फिलहाल जज्जी के खिलाफ FIR दर्ज होने का संकट टल गया है। जज्जी के खिलाफ निर्वाचन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र उपयोग करने का आरोप था। हारे हुए प्रत्याशी लड्डूराम कोरी ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली थी।

एमपी में 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह उर्फ जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश को स्टे कर दिया है। इससे जज्जी को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह को 2018 के चुनाव में कांग्रेस से टिकट मिली थी। उन्होंने बीजेपी से उम्मीदवार लड्डूराम कोरी को हराया था। निर्वाचित होने के बाद लड्डू राम ने उनके निर्वाचन में उपयोग हुए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कुछ दिनों पहले कोर्ट की सिंगल बैंच ने भी सर्टिफिकेट को फर्जी पाया और एसपी को FIR दर्ज करने निर्देश दिए थे।

जजपाल सिंह की विधानसभा से सदस्यता ख़त्म करने सिंगल बैंच ने विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम को पत्र भी लिखा था। इसके बाद जज्जी ने सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील की। आपको बता दें जज्जी पर आरक्षित सीट से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। हालांकि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव लड़ा और उसमें भी निर्वाचित हुए। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जजपाल सिंह मूलतया पंजाब के रहने वाले है। वहां बनवाया गया उनका प्रमाण अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, जबकि कीर जाति मप्र में सामान्य वर्ग में आती है। लिहाजा उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
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