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Morbi bridge collapse: हाईकोर्ट ने दिया गुजरात के सभी पुलों का सर्वे करने का आदेश, कहा- मुआवजे के लिए नीति बने

morbi bridge news gujarat : गुजरात के मोरबी केबल ब्रिज हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए आज गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि, व्‍यवस्‍था ठीक नहीं थी। और, हादसे में गंभीर रूप से घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा भी कम है। मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए और इसका भुगतान करना समय की मांग है। कोर्ट ने राज्य से एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने को भी कहा है।

Morbi bridge collapse news: Gujarat HC says to state govt for giving compensation to kin of the deceased, survey of all bridges

हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट की बेंच का कहना है, सुनिश्चित करें कि सूबे के पुल उचित स्थिति में हों। हाईकोर्ट सभी पुलों की सूची चाहता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि उनमें से कितने समान स्थिति में हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि प्रमाणित रिपोर्ट होनी चाहिए और इसे हाईकोर्ट के सामने रखने की जरूरत है।

Morbi bridge collapse news: Gujarat HC says to state govt for giving compensation to kin of the deceased, survey of all bridges

वहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजा देने के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को दिया गया मुआवजा कम है। इसे लेकर अब एक नीति बनाने को कहा गया है।

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