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Gorakhpur सीएमओ का यह आदेश पूरे प्रदेश के लिए बना मॉडल, सर्पदंश से मौत पर सरकार की खास पहल

Gorakhpur News: गोरखपुर के मुख्य चिकित्साअधिकारी आशुतोष कुमार दूबे की एक खास पहल को पूरे प्रदेश में मॉडल के रुप लागू किया जाएगा। उन्होंने यह आदेश दिया था कि सर्पदंश से हुई मौत को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया जाए। ताकि सर्पदंश से मृत लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिल सके। सरकार की विशेष योजना के तहत सर्पदंश से मृत लोगों के परिजनों को चार लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है।

सीएमओ ने सर्पदंश से मृत लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश दर्ज करने का निर्देश दिया है। जिस पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर व्यवस्था लागू कराने को कहा। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इससे सर्पदंश से मृत लोगों के स्वजन को आसानी से चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

snake scheme gov

गोरखपुर के सीएमओ की ओर से 28 जून 2023 को पत्र जारी कर इस बात का निर्देश दिया गया था कि सर्पदंश से मृत्यु होने की स्थिति में पोस्टमार्टम में तीन तरह के एंटीमार्टम तथ्य मिलते हैं। यदि ये तथ्य मिलते हैं तो चिकित्साधिकारी मृत्यु का कारण सर्पदंश लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के एसीईओ रामकेवल का कहना है कि सभी जिलों में यह आदेश लागू होने से पीड़ित परिवारों को राहत मिल सकेगी।

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