कोर्ट की तरफ से सलमान खान को लगा बड़ा झटका, अदालत ने NRI पड़ोसी के खिलाफ याचिका खारिज की
मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने अभिनेता सलमान खान की उनके एनआरआई पड़ोसी केतन कक्कड़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 'गैग ऑर्डर' के लिए अंतरिम याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्होंने अभिनेता द्वारा पनवेल में अतिक्रमण के आरोपों के संबंध में शिकायतों का सबूत पेश किया। बता दें कि सलमान खान के मानहानि वाद के मुताबिक, केतन कक्कड़ ने एक यू-ट्यूबर (ऐप पर वीडियो डालने वाले) को दिए इंटरव्यू में अभिनेता के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी की थी।

बता दें कि अदालत ने 23 मार्च को अभिनेता को मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जो उन्होंने अपने पनवेल फार्महाउस पड़ोसी कक्कड़ के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल को दिए एक साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी के लिए दायर किया था।
आदेश में कहा गया कि इस आरोप की पुष्टि करने वाले दस्तावेजी सबूत हैं कि खान कक्कड़ को अपनी जमीन पर आने से रोक रहे थे। सलमान खान की प्रार्थना थी कि मुकदमे की सुनवाई और अंतिम निपटान तक, अदालत को कक्कड़ और अन्य के खिलाफ एक आदेश पारित करना चाहिए, उन्हें अस्थायी आदेश द्वारा किसी भी अपमानजनक सामग्री को पोस्ट करने और प्रसारित करने से रोकना चाहिए। कक्कड़ ने दावा किया था कि उनकी जमीन पनवेल में खान के स्वामित्व वाली खेत के ऊपर एक पहाड़ी पर थी और खान द्वारा लोहे का गेट लगाकर इसे अवरुद्ध किया जा रहा था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि एकमात्र बिंदु जो निर्धारण के लिए सबसे पहले आता है, क्या कक्कड़ ने प्रथम दृष्टया औचित्य के लिए बचाव किया और वादी की दलीलें कानून की आवश्यकता के अनुसार हैं और क्या आरोप प्रति से मानहानि हैं।
सलमान खान के वकील प्रदीप गांधी ने तर्क दिया कि कक्कड़ ने वीडियो, पोस्ट और ट्वीट में झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक आरोप लगाए। वकील ने अदालत को बताया था कि केतन कक्कड़ ने खान के फार्महाउस के बगल में एक भूखंड खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस आधार पर लेनदेन रद्द कर दिया कि यह अवैध था। गांधी ने कहा कि कक्कड़ ने झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि खान और उनके परिवार के कहने पर लेन-देन रद्द कर दिया गया था।












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