सत्येंद्र जैन को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने से किया इनकार
कथित धन शोधन के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से सीबीआई ने इनकार कर दिया है क्योंकि ना तो उन्हें पेश किया गया और ना ही कानूनी रुप से अदालत के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व किया गया
नई दिल्ली, 27 जून: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत मिली है। दरअसल सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया। सत्येंद्र जैन इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा उनकी तरफ से वकील भी कोर्ट में नहीं आए। सीबीआई कोर्ट ने ईडी से कहा कि सत्येंद्र जैन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए।
जैन की हालत बिगड़ने का कारण ऑक्सीजन स्तर में कमी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हे सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा गया। पहले जैन जीबी पंत आस्पताल में थे पर अब एलएनजेपी में हैं । सूत्रो नें बताया अब उनकी हालत बेहतर है।
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जैन को 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में थे। हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत एजेंसी मामले की जांच कर रही है। बता दें कि ईडी ने जांच के तहत जैन के परिवार और उनके द्वारा लाभदायक स्वामित्व वाली कंपनियो की 4.81 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त कर ली है।