NEET paper leak: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने दी गंगाधर गुंडे को जमानत, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी है। इस व्यक्ति को सीबीआई ने नीट अनियमितताओं के सिलसिले में गलती से गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने कहा कि गुंडे को वास्तविक आरोपी एन. गंगाधर अप्पा के साथ नाम में गड़बड़ी के कारण हिरासत में लिया गया था।

सीजेआई की बेंच ने आज दूसरी सुनवाई की और अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टालने का फैसला किया। इस देरी से याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों का जवाब देने का समय मिल गया है। कोर्ट ने NEET मामले पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को तय की है।

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गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए आरोपी गंगाधर गुंडे के वकील कैलाश मोरे ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि गंगाधर गुंडे को केवल मूल आरोपी गंगाधर से नाम की समानता के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, हालांकि, जमानत दे दी गई है। मेरा तर्क था कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है,वह एनईईटी घोटाले का मूल आरोपी नहीं था, केवल उसका नाम मूल आरोपी से मिलता-जुलता है।

एनईईटी अनियमितताओं की जांच

सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की जांच में झारखंड को अहम स्थान मानकर उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से दो संबंधित मामलों को उनके पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इन अनियमितताओं के सिलसिले में अब तक सात राज्यों में 42 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।

एक अन्य घटनाक्रम में, जोधपुर एम्स के एक छात्र को एक डॉक्टर के बेटे की जगह परीक्षा देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस घटना ने NEET अनियमितताओं की चल रही जांच में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर NEET पेपर लीक की जांच की मांग की गई है।

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