दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जानिए कब आएंगे जेल से बाहर?

Arvind Kejriwal Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। शुक्रवार 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल के द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को अब बड़ी बेंच के पास भेजा है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तीन जज नियुक्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई तक सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है।

Arvind Kejriwal Interim Bail

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ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है और उन्हें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित धन शोधन जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी।

अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाएंगे CM केजरीवाल?

अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी सीएम केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे...क्योंकि सीएम फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत ईडी के केस में दी है। ऐसे में सीएम केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे।

सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई 2024 को होगी।

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CM केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर उनके वकील ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है।"

सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, "अदालत ने कहा कि जहां तक ​​उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी की आवश्यकता के कुछ पहलू हैं...उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं और इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में उनकी तुरंत रिहाई और जमानत का निर्देश दिया जाता है।"

क्या होती है अंतरिम जमानत? (What is interim bail)

अंतरिम जमानत एक छोटी अवधि की जमानत होती है। कोर्ट अंतरिम जमानत तब देता है, जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही होती है।

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