बजरंगबली को पक्षकार बनाना पड़ा दिल्ली के युवक को भारी, याचिका खारिज करते हुए HC ने लगा एक लाख का जुर्माना
राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामले सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जायेंगे। एक शख्स ने निजी मंदिर के एक मामले में भगवान हनुमान को पक्षकार बना दिया। मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्ति को संकटमोचन को सह-वादी बनाना भारी पड़ गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भगवान को सह-वादी बनाने वाले व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। व्यक्ति ने देवता के मंदिर वाली निजी भूमि पर कब्जे के संबंध में एक याचिका में भगवान हामुनान को सह-वादी बनाया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसमें माना गया था कि संपत्ति पर एक सार्वजनिक मंदिर भगवान हनुमान का था।
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न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने अपील को खारिज कर दिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि अपीलकर्ता व्यक्ति ने "अपमानजनक मिलीभगत" से काम किया। कोर्ट ने यह कहा कि मामला "संपत्ति हड़पने के इरादे से मिलीभगत" का है।
मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों (वर्तमान मालिकों) ने वादी (दूसरे पक्ष) की जमीन हड़प ली। वादी ने कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे की दलील दी। अंततः, प्रतिवादियों ने वादी को खाली करने के लिए 11 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा। इसके बाद, वादी ने वास्तव में 6 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया लेकिन प्रतिवादियों ने फिर भी जमीं खाली नहीं की।"
अदालत ने 6 मई को पारित एक आदेश में कहा,"वादी ने निष्पादन के लिए याचिका दायर की। निष्पादन में, वर्तमान अपीलकर्ता, जो एक तीसरा पक्ष है, ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज की कि संपत्ति पर भगवान हनुमान को समर्पित एक सार्वजनिक मंदिर है और इसलिए, भूमि भगवान हनुमान की है और वह वह अपने अगले मित्र के रूप में भगवान हनुमान के हितों की रक्षा करने के हकदार थे, क्योंकि कानून में एक देवता छोटा है।"
अदालत ने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान एक दिन मेरे सामने वादी बनेंगे। हालांकि, शुक्र है कि यह छद्म रूप से देवत्व का मामला प्रतीत होता है।" अदालत ने कहा कि निजी मंदिर में पूजा करने का अधिकार जनता के पास होने की कोई अवधारणा नहीं है, जब तक कि मंदिर का मालिक ऐसा अधिकार उपलब्ध नहीं कराता या समय बीतने के साथ निजी मंदिर सार्वजनिक मंदिर में तब्दील नहीं हो जाता।
इसमें कहा गया है कि किसी निजी मंदिर में जनता द्वारा पूजा करने मात्र से वह सार्वजनिक मंदिर में परिवर्तित नहीं हो जाता क्योंकि इससे विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसका सामना कानून की कोई भी सभ्य व्यवस्था नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा, "जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति हड़प सकता है, उस पर कब्ज़ा कर सकता है, संपत्ति पर एक मंदिर का निर्माण कर सकता है, जनता को कभी-कभार वहां पूजा करने की अनुमति दे सकता है, और स्थायी रूप से, संपत्ति को उसके असली मालिक को लौटाने में बाधा डाल सकता है। इस तरह की खतरनाक प्रथा को अनुमति देना न्याय को खत्म करने जैसा होगा।"
अदालत ने कहा,"तथ्य यह है कि जनता एक निजी मंदिर में पूजा करती है, यहां तक कि मुफ्त पहुंच के साथ, यह वास्तव में यह संकेत नहीं देता है कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है। न ही जिस भूमि पर एक निजी मंदिर का निर्माण किया गया है वह देवता में निहित है, केवल इसलिए कि जनता को वहां पूजा करने की अनुमति है। सार यह है कि मंदिर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था और उसमें प्रतिष्ठित देवता को समर्पित किया गया था, और वह उद्देश्य जिसके लिए मंदिर को जनता के लिए खोला गया है।"
अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता व्यक्ति को दूसरे पक्ष को 1 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया, "अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा अब इस तर्क को आगे बढ़ाने से बचने के लिए कि लागत को भगवान हनुमान द्वारा साझा किया जाना था, यह स्पष्ट किया गया है कि लागत पूरी तरह से उनके द्वारा भुगतान की जाएगी।"
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