छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की अधिसूचना जारी
रायपुर, 12 मई। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों के ख़ुशख़बरी है कि औपचारिक रूप से राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है।पेंशन योजना में बदलाव की अधिसूचना राज्य के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया। इस प्रकार कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने 9 मार्च के बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी।
वित्त विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत शासकीय सेवकों के वेतन से होने वाली 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से बंद हो जाएगी। सामान्य भविष्य निधि कानून के मुताबिक मूल वेतन की कम से कम 12 प्रतिशत राशि सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ के लिए काटी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जीपीएफ खातों के ऑडिट का कंट्रोल भी महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर वित्त विभाग को दे दिया है। इसके लिए वित्त विभाग के माध्यम से पेंशन और भविष्य निधि संचालनालय बनाया जाना है।
अधिसूचना के अनुसार जीपीएएफ का खाता के रखरखाव और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए पृथक रूप एक संचालनालय बनाया जाएगा। इसका नाम संचालनालय, पेंशन और भविष्य निधि रखा जाना है। राजस्थान में भी शासन ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई है। वित्त विभाग के अधिकारीयों ने नियम बनाने से पूर्व जयपुर जाकर राजस्थान सरकार की योजना की स्टडी की थी।
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