शाहरुख खान के फैंस हो सकते हैं आक्रामक, आरोपी वकील फैजान खान के परिजनों ने बताया जान का खतरा
Shahrukh Khan Threatened: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने रायपुर के वकील फैजान खान को हिरासत में लिया है। फैजान खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लेने के बाद उनसे फोन कॉल के बारे में पूछताछ की है।
शाहरुख़ खान से मांगे गए 50 लाख
यह मामला 5 अक्टूबर का है, जब शाहरुख खान को बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन कर धमकी दी गई थी कि 50 लाख रुपये दे दो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह धमकी फोन कॉल रायपुर के फैजान खान के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से की गई थी।

फैजान खान का कहना है कि उनका मोबाइल 2 अक्टूबर को चोरी हो गया था और उन्होंने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि, मुंबई पुलिस ने फैजान के नंबर का ट्रेस करने के बाद 5 नवंबर को यह जानकारी दी कि फिरौती के लिए कॉल किए गए थे। इसके बाद मुंबई पुलिस के दो अधिकारी रायपुर पहुंचे और पंडरी थाने में फैजान से दो घंटे तक पूछताछ की।
परिवार वालों ने बताया जान का खतरा
आरोपी फैज़ान खान की भाभी सना खान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 2 तारीख को फैजान का मोबाइल घूमा था, लेकिन उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है। सना का कहना है कि फैजान को शाहरुख खान के करोड़ों फैंस के कारण खतरा हो सकता है, क्योंकि इन फैंस में से कोई भी व्यक्ति आसानी से आक्रामक हो सकता है।
सना ने आगे कहा कि फैजान पिछले कई सालों से वकालत कर रहे हैं और वह किसी अपराधी या मुजरिम नहीं हैं, जिसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि फैजान का एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन है, और वह किसी गलत काम में शामिल नहीं हैं।
यह बयान उस समय आया है जब फैजान के खिलाफ कुछ विवाद उठे थे, और सना ने इस मामले में उनके पक्ष में खड़े होकर उनकी छवि को स्पष्ट करने की कोशिश की है।
फैजान ने आरोपों को किया ख़ारिज, बताया फोन चोरी हो गया है
रायपुर पुलिस ने यह पुष्टि की है कि फैजान को 14 नवंबर को मुंबई बुलाया गया है। फैजान खान ने शाहरुख खान को किसी भी प्रकार की धमकी देने से साफ इनकार किया है। उन्होंने बताया कि उनका कीपैड मोबाइल 2 नवंबर को खम्हारडीह थाना क्षेत्र में चोरी हो गया था, और इस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सिविल लाइंस सीएसपी अजय कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में फैजान से कोई पूछताछ नहीं की है, और मुंबई पुलिस फैजान से पूछताछ कर रही है। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (4), 351 (3)(4) के तहत अपराध दर्ज किया है।
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