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दिल्ली में चल सकेंगी 2000cc से अधिक की गाड़ियां, बस एक है शर्त

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एसयूवी और 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों की बिक्री पर अभी तक जो बैन लगा हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन गाड़ियों की बिक्री पर एक प्रतिशत पर्यावरण सेस लगा दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि पब्लिक सेक्टर के किसी बैंक में एक अकाउंट खोला जाए, जिसमें बड़ी डीजल कारें और एसयूवी बनाने वालों से एकत्र किए गए पर्यावरण सेस को रखा जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवहन प्राधिकरण किसी भी बड़ी डीजल कार या एसयूवी को तभी रजिस्टर कर सकता है, जब उसे पहले पर्यावरण सेस की रसीद दिखाई जाएगी। जब यह मुद्दा उठा कि क्या छोटी डीजल कारों को भी पर्यावरण सेस के दायरे में रखा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर बाद में सोचा जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेन्ज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। मर्सिडीज बेन्ज ने सुप्रीम कोर्ट में 2000सीसी से अधिक की क्षमता वाली गाड़ियों पर से बैन हटाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी और कहा था कि वह अपनी 2000सीसी से अधिक की कारों पर 1 प्रतिशत पर्यावरण सेस देने को तैयार है।

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आपको बता दें कि यह पर्यावरण सेस दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए लगाया जा रहा है, जो किसी भी एसयूवी और 2000सीसी से अधिक की इंजन क्षमता वाली गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत पर लगेगा।

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English summary
supreme court lifted ban from sale of diesel vehicles of more than 2000cc in delhi-nrc. Every car maker company has to pay one percent environmental cess.
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