RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कहा- जमाकर्ताओं को नहीं दे पाएगी पूरी रकम, ग्राहकों पर पड़ेगा क्या असर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गुरुवार की कारोबार समाप्ति से बैंक को परिचालन और बैंकिंग सेवाएं बंद करनी होंगी।
आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियों के आयुक्त और रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शहरी सहकारी बैंक 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धाराओं का पालन करने में भी विफल रहा है।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक का संचालन उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था।
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आरबीआई ने कहा, "बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा, और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"
आरबीआई ने बैंक को अपने ग्राहकों को पैसे जमा करने और भुगतान करने सहित किसी भी बैंकिंग से प्रतिबंधित कर दिया है।
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इसमें कहा गया है कि बैंक के परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से ₹5,00,000 की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। 98.92 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा रकम मिलेगी।
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