Paytm पर RBI का एक्शन, पेमेंट्स बैंक से नए कस्टमर्स को जोड़ने पर लगाया बैन
Paytm Bank News: डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी Paytm पर संकट के बादल छा गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। पेटीएम को यह आदेश तत्काल प्रभाव से मानना होगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट से बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला है, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता है।

29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड इत्यादि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया कि ऋणदाता के ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग को उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी जानी है।
इसके अलावा, 29 फरवरी, 2024 के बाद बैंक द्वारा फंड ट्रांसफर (AEPS, IMPS आदि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति पर ध्यान दिए बिना), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा जैसी ऊपर (ii) में उल्लिखित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
केंद्रीय बैंक ने वन-97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त करने के लिए भी कहा। आरबीआई ने भुगतान बैंक को 15 मार्च तक सभी लेनदेन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।












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