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मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में 140 दिन बाद आया फैसला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में 140 दिन बाद आया फैसला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

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बुलंदशहर, 15 जुलाई: 25 फरवरी 2021 के एक मामले में पॉस्को कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। कोर्ट ने आठ साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाले हरेंद्र को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला 140 दिन में आया है। बता दें कि एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी पर कुल 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।

Bulandshahr News: Harendra sentenced to death for physical attack and lost life of innocent girl

यह मामला अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। बता दें कि 25 फरवरी 2021 को एक व्यक्ति की दो मासूम बेटियां खेत पर काम करने गई थीं। आठ वर्सीय एक बच्ची पानी पीने के लिए खेत के पास हरेंद्र के घर में चली गई। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पुलिस को बच्ची की लाश हरेंद्र के घर के बाहर एक गड्ढे में दबी मिली। इस मामले में आरेापी हरेंद्र को 3 मार्च को शिमला (हिमाचल प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था। हरेंद्र ने कुबूला की उसने शराब पीने के बाद बच्ची से रेप किया।

पकड़े जाने के डर से मुंह दबाकर बच्ची की हत्या कर दी और उसे गड्ढे में दबाकर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में बेहद जल्द चार्जशीट लगाकर स्थानीय कोर्ट में पेश की। इस केस की सुनवाई बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट में हुई। एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हरेंद्र को दोषी पाते हुए हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।

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आज मेरी बच्ची को न्याय मिला : पिता
वहीं, बच्ची के पिता ने कोर्ट के फैसले से संतुस्टि जताई। कहा कि 'आज मेरी मासूम बच्ची को न्याय मिला है। लेकिन उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, जब दरिंदा फांसी पर लटक जाएगा'। बच्ची के पिता ने बताया कि आरोपी पक्ष ने उन पर फैसला करने के हरसंभव दबाव बनाए। तीन बीघा जमीन उनके नाम करने तक का लालच दिया, लेकिन उन्होंने समझौता करने से साफ मना कर दिया।

English summary
Bulandshahr News: Harendra sentenced to death for physical attack and lost life of innocent girl
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