IRCTC Scam Case: लालू परिवार की बढ़ेगी मुश्किलें या मिलेगी राहत? दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला

Lalu Yadav: IRCTC होटल टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाने जा रही है। इस केस में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। मामले की जांच ED और CBI कर रही हैं।

पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सभी की नजरें आज आने वाले आदेश पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला इस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है। इस केस को बिहार की राजनीति और लालू परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे आगे की कार्रवाई तय होगी।

Lalu Yadav IRCTC Case

आज कोर्ट में क्या हो सकता है

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला दे सकती है। ED पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि उसके पास ऐसे दस्तावेज और रिकॉर्ड हैं जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग और गलत लेनदेन की ओर इशारा करते हैं।

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दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने सभी आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक वजहों से तैयार किया गया है।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला

जानकारी के मुताबिक, लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप तय किए गए थे। CBI ने इस याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि जांच के दौरान कई अहम सबूत सामने आए हैं। एजेंसी का दावा है कि दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से आरोप मजबूत होते हैं और आरोप तय करने का फैसला सही था।

क्या है पूरा मामला

यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान IRCTC के तहत आने वाले रांची और पुरी के दो होटलों के टेंडर में नियमों की अनदेखी की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार, होटल संचालन और उससे जुड़ी जमीनों को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पट्टे पर दिया गया। आरोप यह भी है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई और बदले में लालू परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचा।

कोर्ट की पहले की टिप्पणी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में हुई कथित साजिश लालू प्रसाद यादव की जानकारी में हुई थी। अदालत के मुताबिक, मामले में शुरुआती तौर पर पर्याप्त आधार मौजूद हैं, इसलिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।

इसी आधार पर अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला लिया था।

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