'मोदी सरनेम' मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली राहत, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

Case Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना हाईकोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में निचली अदालत के आदेश पर 15 मई, 2023 तक राहत दी है।

Rahul Gandhi Got Relief From Modi Surname Case From Patna High Court News Hindi

Rahul Gandhi Defamation Case: 'मोदी सरनेम' मामले में परेशान चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। एसडी संजय (सुशील कुमार मोदी के वकील) ने कहा कि मुझे इस मामले पर कोर्ट ने अपनी दलील रखने के लिए कहा है।

पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को को राहत देते हुए निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

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    मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में निचली अदालत ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को मौजूद होकर दर्ज कराने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांध के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है।

    आपको बता दें कि यह मामला साल 2019 का है, कर्नाटक में रैली के दौरान सभा में उन्होंने 'मोदी सरनेम' को लेकर विवादित बयान दिया था। विवादित बयानबाज़ी मामले में देश भर में कई जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने विवादित बयान देकर पिछड़े समाज को अपमानित किया है। इस मामले मे सुशील मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।

    ग़ौरतलब है कि राहुल गांधी 2019 से इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। पटना हाईकोर्ट की तरफ़ से आज उन्हें राहत नहीं मिलती तो कल उन्हें किसी भी हाल में एमपी-एमएलए कोर्ट में हाज़िर होना पड़ता। आपको बता दें कि इससे पहले 12 अप्रैल को भी राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था।

    12 अप्रैल 2023 को भी राहुल गांधी व्यस्त होने का हवाला देते हुए कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे। अंशुल (राहुल के वकील) ने कोर्ट में व्यस्त होने की दलील दी थी। इसके बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल 2023 को हाज़िर होने के लिए कहा था। आपको बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने इसी मामले में दो साल की सज़ा सुनाई है। इस वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई है।

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