Bihar Municipal Election 2022: बिहार में टला नगर निकाय चुनाव, जानिए क्या थी बड़ी वजह
चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने पटना हाईकोर्ट में यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी करते हुए लोकल निकायों के लिए 10 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान की तारीख तय...
पटना,
4
अक्टूर
2022।
बिहार
में
होने
वाले
नगर
निकाय
चुनाव
को
फिलहाल
टाल
दिया
गया
है।
पटना
हाइकोर्ट
ने
आरक्षण
के
खिलाफ
दायर
याचिक
पर
फ़ैसला
सुनाया
है।
नगर
निकाय
चुनाव
में
ओबीसी
आरक्षण
पर
पटना
हाइकोर्ट
ने
रोक
लगा
दी
है।
उच्च
न्यायालय
नें
फ़ैसला
सुनाते
हुए
कहा
कि
नगर
निकाय
चुनाव
में
ओबीसी
आरक्षित
सीटों
को
सामान्य
में
अधिसूचित
कर
चुनाव
कराए
जाएंगे।
इसके
साथ
ही
कोर्ट
ने
कहा
कि
निर्वाचन
आयोग
अगर
चुनावी
की
तारीख
आगे
बढ़ाना
चाहती
है
तो
बढ़ा
सकती
है।
चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने पटना हाईकोर्ट में यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी करते हुए लोकल निकायों के लिए 10 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान की तारीख तय की थी। इसके साथ ही 12 अक्टूबर को पहले चरण की मतगणना की तारीख तय की गई थी। वहीं 20 अक्टूबर को दूसरे चरण की वोटिंग का समय निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही 22 अक्टूबर को मतगणना की तारीख तय की गई थी। पटना हाइकोर्ट के फ़ैसले के अब नगर निकाय के चुनावों पर संकट की तलवरा लटक रही है।
पटना हाईकोर्ट को आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई कर फैसला देने की बात कही थी। आरक्षण रोस्टर के बाबत 29 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी। मंगलवार को दिए गए फ़ैसले में हाईकोर्ट बेंच ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर बिहार में अमल नहीं हुआ। प्रदेश में नगर चुनाव चुनाव के मद्देनज़र राज्य सरकार ने सुप्रील कोर्ट के फैसले की अनेदखी की है। प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण बिना ट्रिपल टेस्ट के ही दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरक्षण देने से पहले राजनीति पिछड़ेपन वाली जातियों की निशानदेही की जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
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