Bihar News: शिक्षकों के बाद अब छात्र नाराज़, केके पाठक के नये फरमान से परिजनों की बढ़ी मुसीबत

K.K Pathak Bihar News: केके पाठक द्वारा लिए जा रहे फ़ैसलों से जहां शिक्षक नाराज़ हैं, वहीं अब छात्रों के परिजनों में भी रोष है। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के नये फरमान ने छात्रों के परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

केके पाठक के नए फरमान के मुताबिक अब बच्चे को अपने पंचायत क्षेत्र स्थित स्कूल में ही नामांकन करवाना होगा। इस आदेश के बाद छात्रों के परिजनों को यह परेशानी हो रही है कि बच्चों के पंचायत अंतर्गत जो स्कूल है, वह आवास से काफी दूरी पर है। जो स्कूल नज़दीक में है वह दूसरे पंचायत अंतर्गत आता है। परिजनों को घर के नज़दीक वाले स्कूलों में नामांकन करवाना मजबूरी है।

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शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक अगर छात्रों को पंचायत के हाई स्कूल में दाखिला लेना है तो पहले अपने पंचायत स्थित स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) से प्रमाणित करवाना होगा।

DEO से प्रमाणित करवाने के बाद दी दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। शिक्षा विभाग के नए आदेश की वजह से छात्रों को अपने आवास से दूर स्थित में दाखिला करवाना पड़ रहा है। वहीं कुछ छात्र पंचायतों के चक्कर लगाते हुए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं।

केके पाठक के फरमान में स्कूल के प्रधान शिक्षक द्वारा बैठक का भी प्रावधान होगी। इस बैठक में परिजन, तालिमी मरकज, टोला सेवक, आंगनवाड़ी सेविका और स्कूल की सहायिका को भी मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही अनामांकित बच्चों की खोज कर उनके दाखिले की इन सभी लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई है।

6 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला क्लास 1 में कराना है। वहीं 1 क्लास से 4 और 6 से 7 तक के बच्चों का दाखिला पास होने के खुद हो जाता है। वहीं 5 क्लास से 8 क्लास के बच्चों का नामांकन होता है। केके पाठक के आदेश में डीईओ को यह साफ कर दिया गया है कि प्राथमिक स्कूल से 5 क्लास तक पास करने वाले बच्चों का दाखिला बगल के मीडिल स्कूल के कक्षा छह में होगा।

दाखिला करवाने की ज़िम्मेदारी संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। इसी तरह मध्य विद्यालय से 8 क्लास उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का नज़दीक के हाई स्कूल में 9 क्लास में नामांकन की जिम्मेदारी संबंधित मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक की होगी। इस बाबत पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। वहीं विभाग ने निदेशक के आदेश का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने को डीईओ को निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अनुअल एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। छात्रों को रिजल्ट भी दिया जा चुका है। शिक्षा विभाग की तरफ़ से नामांकन की तारीख भी तय कर दी गई है। 1 अप्रैल से 30 जून तक 'प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान' चलाया जा रहा है। इसके तहत नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी।

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