बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर दिया जा रहा 2 लाख 70 हजार रूपये की सब्सिडी, लाभ के लिए ऐसे करें आवेदन
Dragon Fruit Cultivation Scheme Bihar: बिहार में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। 'आमदनी दोगुनी' करने के लक्ष्य के तहत खासतौर पर बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं।
इसी दिशा में कृषि विभाग के अधीन उद्यान निदेशालय ने 'ड्रैगन फ्रूट विकास योजना' की शुरुआत की है। यह योजना उन किसानों के लिए सुनहरा मौका है जो कम पानी में ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फसलें अपनाना चाहते हैं। खास बात यह है कि सरकार इस फसल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 40% तक की सब्सिडी भी दे रही है। आइए, इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसान कैसे उठा सकते हैं।

क्या है योजना का लाभ?
इस योजना (Fruit Subsidy Scheme) का उद्देश्य है कि किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनें। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फसल है जो कम सिंचाई में भी उगाई जा सकती है और इसके बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। किसानों को इसके लिए दो वर्षों तक सब्सिडी दी जाएगी
- 2025-26 में: ₹1.62 लाख प्रति हेक्टेयर (60% सब्सिडी)
- 2026-27 में: ₹1.08 लाख प्रति हेक्टेयर (40% सब्सिडी)
- कुल मिलाकर ₹2.70 लाख तक की सहायता दी जाएगी।
किन जिलों को मिलेगा लाभ?
फिलहाल यह योजना बिहार के 25 जिलों में लागू की गई है, जिनमें शामिल हैं अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, वैशाली और शेखपुरा। इन जिलों के किसान योजना के तहत 0.25 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक खेती कर लाभ ले सकते हैं।
आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे
- किसान का DBT पंजीकरण संख्या
- ज़मीन से संबंधित कागजात
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- वंशावली (यदि ज़मीन माता-पिता के नाम पर है)
- आवेदन करने से पहले किसान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता DBT में पंजीकृत हो।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले बिहार कृषि उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी horticulture.bihar.gov.in पर जाएं
- वहां उपलब्ध 'Dragon Fruit Vikas Yojana 2025‑26' या संबंधित स्कीम्स अनुभाग में जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें, पूरा भरें और आवश्यक दस्तावेज जैसे ज़मीन के कागजात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि संलग्न करें।
- सभी जानकारियां भरकर सबमिट करें।
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आवेदन की शर्तें और विशेषताएं
- योजना केवल रीयत कृषक (अपने नाम की या परिवार की भूमि वाली) को ही उपलब्ध है। आवेदन से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास भूमि-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद हो।
- योजना में पहली बार आवेदन करने वाले किसानों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर और निर्धारित कोटा (सामान्य, अनुसूचित जाति‑जनजाति, महिला) के अनुसार किया जाता है।
- आवेदन से पहले DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) संरचना में आपका बैंक खाता पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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