Bachchan के डॉगी ‘शेरू’ के हत्यारे को 1 साल की सजा, भौंकने पर मालिक से हुआ था विवाद, भिंड कोर्ट का फैसला
मध्य प्रदेश में तीन साल पहले भिंड में हुई एक डॉगी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई हैं। कुत्ते की हत्या पड़ोसी ने की थी, जिसके खिलाफ डॉगी के मालिक ने पुलिस में केस दर्ज कराया था।

Bachchan's barking dog: जानवरों को लेकर आम लोगों के बीच होने वाले विवाद में भी पक्षकार इंसाफ के लिए सालों क़ानूनी लड़ाई लड़ने तैयार हैं। एमपी के भिंड का एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया, जिसमें 3 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई।
मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 30 अप्रैल 2019 को एक पालतू डॉगी की हुई हत्या का है। कुत्ते की वजह से उसके मालिक बच्चन सिंह और पड़ोसी मलखान सिंह नरवरिया के बीच विवाद हुआ था। मलखान पर बच्चन ने डॉगी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

बताया गया कि गोरमी थाना इलाके के राऊपुरा गांव में रहने वाले मलखान, बच्चन के घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी कुत्ता भौंकने लगा। यह बात मलखान को पसंद नहीं आई और उसने बच्चन की बेटी को चिल्लाने लगा। तभी बच्चन भी घर से बाहर निकल आया।

कुत्ते के भौंकने को लेकर दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं इतनी बढ़ी कि मलखान ने शेरू नाम के डॉगी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में शेरू की मौत हो गई। इसके बाद शेरू के मालिक बच्चन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई।

गोरमी पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 429 के तहत जब मामला दर्ज किया तो आरोपी मलखान सिंह फरार हो गया। बाद में आरोपी पकड़ा गया, जिसे अदालत से जमानत मिल गई थी। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह आत्म रक्षा में शेरू पर हमला करने मजबूर हुआ।

भिंड जिला सत्र न्यायालय में इस केस में सुनवाई चलती रही। फरियादी और आरोपी पक्ष की सभी दलीलों को सुनने के बाद मलखान सिंह नरवरिया को शेरू की हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने मलखान को एक साल सश्रम कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अदालत का फैसला आने के बाद बच्चन ने कहा कि उसे प्यारे शेरू को इंसाफ मिला है।












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