बाहुबली अतीक अहमद की पैरोल अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी खारिज, नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

Prayagraj News, प्रयागराज। पूर्व सांसद व बाहुबली नेता अतीक अहमद (atiq ahmad) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अतीक की पैरोल अर्जी खारिज कर दी है। जिसके बाद अतीक वाराणसी संसदीय सीट से पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं कर पायेंगे।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

कोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज अनिरुद्ध सिंह ने मामले की सुनावाई करते हुए कि चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल पाना सही दलील नहीं है। अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने अतीक की पैरोल अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया है। दोपहर की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। बता दें कि हाईकोर्ट ने अतीक की पैरोल अर्जी को उनके खिलाफ 75 आपराधिक मुक़दमे और हिस्ट्रीशीट खुली होने के आधार पर खारिज किया है।

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे है चुनाव

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे है चुनाव

  • मालूम हो कि अतीक अहमद ने वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। इन दिनों वे प्रयागराज की नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद हैं। नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात जेल भेजे जाने का आदेश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जिसके बाद से अतीक अहमद की मुश्किल और बढ गयी है। माना यह जा रहा है कि अगर अतीक को गुजरात जेल ले जाया गया तो उनका बचा खुचा वर्चस्व भी खत्म हो जायेगा।
  • सुनवाई से हटी जज

    सुनवाई से हटी जज

    हालांकि अतीक की याचिका जिस कोर्ट में दाखिल हुई, वहां की जज न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने खुद को इस याचिका की सुनवाई से अलग कर लिया था। जिसके कारण अतीक की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी थीं। याचिका पर आज दूसरे न्यायाधीश सुनवाई करेंगे और यह मामले पर अपना फैसला सुनायेंगे। संभावना है कि अतीक को प्रचार के लिये पैरोल मिल जाये। हालांकि अतीक के मुकदमों की लंबी फेरहिस्त उनकी पैरोल में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में जब हाईकोर्ट की सख्ती के कारण ही अतीक अहमद गिरफ्तार किये गये थे, अब उन्हे हाईकोर्ट कितना राहत देगी, यह देखने वाला विषय होगा।

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