उन्नाव रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया फैसला, अब सीबीआई ही करेगी जांच

Prayagraj news, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाने वाले उन्नाव रेप केस में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया गया है और अब यह पूरा मामला सीबीआई ही हैंडल करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि सीबीआई जांच व केस की मॉनिटरिंग के लिये ही पीआईएल पर सुनवाई हो रही थी और जब केस की जांच सीबीआई कर रही है और चार्जशीट दाखिल होने के साथ ट्रायल भी शुरू हो गया है तो याचिका पर सुनवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने करते हुये फिलहाल सीबीआई प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और आगे अब मॉनिटरिंग ना करने का फैसला सुनाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।

allahabad high court cleared PIL for Unnao case

गौरतलब है कि उन्नाव के इस बेहद चर्चित रेप कांड पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी द्वारा तत्कालीन चीफ जस्टिस डीबी भोसले को पत्र लिखा था। चतुर्वेदी के लिखे गये पत्र को ही चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। जनहित याचिता पर ततकालीन चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस सुनील कुमार की खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई। याचिका का मकसद इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच व न्याय के लिये था। जिसके लिये हाईकोर्ट ने इस केस की खुद मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया था। भारी लापरवाही देखकर हाईकोर्ट ने पुलिस, प्रशासन, सरकार को जमकर फटकार लगाई और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आदि की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल इस केस में सरकार की पहल पर सीबीआई जांच को मंजूरी मिली और अब सीबीआई ने भी अपनी जांच पूरी कर अब अभियुक्तों पर तैयार की गयी अपनी चार्जशीट सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में दाखिल कर दी है। जिसके चलते अब इस पर सीबीआई कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा।

अब तक क्या हुआ
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पिछले वर्ष 17 वर्षीय किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया था, उसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी आरोपी बनाए गए थे। पीड़िता के पिता की पुलिस टॉर्चर से मौत हुई तो घटना सुर्खियों में आई और सरकार ने एसआईटी गठित की। मामला तब बहुत अधिक चर्चा में आ गया है जब हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए फटकार लगाई। हालांकि तब तक सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी और मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने पुलिस की लापरवाही से लेकर विधायक के दबाव आदि का पूरा सच ढूंढ निकाला है। हाईकोर्ट में अभी तक सीबीआई ने हर सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की थी। बता दें कि सीबीआई पिछले साल 12 अप्रैल से इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है । शुरूआती दिनों में सीबीआई की धीमी जांच पर हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद मामले में तेजी आई थी और अब उसी क्रम में सीबीआई ने चार्जशीट भी सीबीआई कोर्ट में दाखिल कर दी है।

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