तेजाब खरीदने के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र, बेचने के लिए लाइसेंस

तेजाब को लेकर सख्त नियम के अभाव में एसिड अटैक जैसी वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। जिसके के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाकर इसके खिलाप सख्त नियम बनाने का आदेश दिया था।
कल कोर्ट में इस मामले में दायर अक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि उसने इसको लेकर कुछ मॉडल कायदे बनाए हैं। केन्द्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही अब तेजाब बेच पाएंगे।
इसके अलावा तेजाब खरीदने से पहले लोगों को अपना फोटो पहचान पत्र भी दिखाना होगा। जिसमें उनके फोटो के अलावा, घर का पता और फोन नंबर मैजूद होगा। सरकार के इस नियमावली के मुताबिक नाबालिग बच्चे यानी कि 18 साल के कम उम्र के लड़के तेजाब नहीं खरीद पाएंगे।












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