जागीर का जलजला, पैर छूकर पुलिसवालों ने किया जेल के अंदर

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को पंजाब की कैबिनेट मंत्री बीबी जागीर कौर को उनकी पुत्री की हत्या में कोर्ट ने दोषी उन्हें ठहराते हुए उन्हें पांच साल की सश्रम कारावास की सजा दी है। बीबी जागीर कौर अकाली दल से एमएलए हैं। अदालत ने हरप्रीत कौर हत्या कांड मामले में जागीर कौर व उसकी सहेली कुलविंदर कौर ढेसी, एएसआई निशान सिंह, परमजीत को आईपीसी की धारा 120 बी, 313, 344 व 365 के तहत दोषी करार दिया, जबकि दो नौकरानी सत्या देवी व हरविंदर कुमार को बरी कर दिया।
अदालत के फैसले से पहले जागीर कौर पटियाला जेल में बंद थी मगर अदालत के फैसले के बाद उन्हें कल रात ही कपूरथला जेल में सिफ्ट कर दिया गया। कोर्ट का फैसला आते ही जागीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके वकील का कहना है कि वह इस मामले में आगे अपील करेंगे।












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