कर्नाटक कोर्ट ने डीजीपी को सद्दाम, गद्दाफी से भी बदतर बताया

बिदारी की नियुक्ति में डीजीपी और आईजीपी के पद को लेकन पहले एक अन्य पुलिस अधिकारी ने एआर इनफैंट ने चुनौती दी थी कि इस पदोन्न्ति में उनकी वरिष्ठता को दरकिनार किया गया है। इनफैंट की याचिका को जायज पाकर बिदारी की याचिका को अवैध पाया गया था। कोर्ट ने भी इसे सही पाया और सरकार ने नया डीजीपी रखने तक इनफैंट को एडहॉक पर नियुक्त किया।
हाईकोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिदारी एक तानाशाह के समान है। कोर्ट ने चंदन तस्कर की खोज के समय वाले कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दो महिलाओं ने उनके खिलाफ जो भी कहा है अगर वह सही है तो बिदारी, सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से भी बदतर है।












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