झारखंड: नोटकांड के बाद राज्यसभा चुनाव रद्द

चुनाव आयोग ने कहा कि तदानुरूप आयोग जनरल क्लाजेज अधिनियम, 1897 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि वह झारखंड राज्य विधानसभा से राज्यसभा में दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए 12 मार्च को जारी अधिसूचना को रद्द कर सकती हैं। राज्यसभा चुनाव पहले भी रद्द किये गये हैं लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब धनबल के कारण चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचने का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया है।
आयोग ने इससे पहले रांची में आज सुबह आयकर अधिकारियों द्वारा भारी मात्रा में नकदी जब्त होने के स्रोत का पता लगाने के लिए दिनभर बैठक की और उसके बाद यह फैसला किया। कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से इन चुनावों में धनबल और खरी-फरोख्त की शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने कहा कि झारखंड के निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य विधानसभा के 81 सदस्यों में से 79 सदस्य ने वोट डाले। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आरके अग्रवाल के छोटे भाई सुरेश अग्रवाल की कार से आज दो करोड़ पन्द्रह लाख रुपये नकदी बरामद हुए थे।












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