आरुषि हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ा

इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि वह कौन सा सबूत है जिसे छोड़कर सीबीआई ने 2010 में इस मामले की समापन (क्लोजर) रिपोर्ट दाखिल की थी। अदालत ने मामले पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की खंडपीठ ने पूछा, "संज्ञान लिए जाने के दिन कौन-सा सबूत पेश किया गया जिसे छोड़कर सीबीआई ने समापन रिपोर्ट दाखिल कर दी। ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए।"
गौरतलब है कि 16 मई 2008 को 14 वर्षीय आरुषि तलवार की नोएडा स्थित उसके अपने ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में हत्या का शक घरेलू नौकर हेमराज पर किया गया था लेकिन हेमराज का शव अगले दिन तलवार दम्पति के घर की छत पर मिलने से मामले में नया मोड़ आ गया। नूपुर तलवार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आरुषि के माता-पिता के खिलाफ हत्या के आरोप को निचली अदालत द्वारा संज्ञान में लिए जाने को 'जानबूझकर परेशान करना' माना जा सकता है।












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