एमपी बोर्ड परीक्षा: नकल हुई तो 3 साल की सज़ा

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भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल अब कड़े कदम उठाने जा रहा है। परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल पर रोक लगाने के लिए अब सख्ती ली जाएगी। अब सामूहिक नकल पाए जाने पर संबंधित केंद्र के सभी विद्यार्थियों समेत केंद्राध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों के लिए तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना भी तय किया गया है यहाँ तक कि सामूहिक नकल पाए जाने पर संबंधित केंद्र की परीक्षा भी रोक दी जाएगी।

माध्‍यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3-d के तहत मिली खबरों के अनुसार सामूहिक नकल पाए जाने पर कारावास और जुर्माना भी होगा। जो भी व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी या वह केंद्राध्यक्ष ही क्यों न हो, अगर परीक्षा के दौरान नक़ल करता या करवाता पाया गया तो, उसको जुर्माने के साथ कारावास भी होगा। नकल पाए जाने पर संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षणकर्ता द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से आयुक्त लोक शिक्षण को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

शिक्षको को मिलेगी एसएमएस द्वारा जानकारी

प्रदेश सरकार अब अपने शिक्षक कर्मचारियों को विभाग के किसी भी तरह के आदेश, निर्देश या सूचना की जानकारी सीधे एसएमएस से देगी। इसका लाभ, स्कूल शिक्षा विभाग के 3 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। अब कम समय मे और कम खर्च मे कार्य संपादित करने की योजना अपने अंतिम चरण मे पहुँच गयी है।

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मोबाइल कंपनियों से इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव बुलवा लिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप इसी सप्ताह दे दिया जायेगा व संभवतः एक अप्रैल से ही इस सुविधा का लाभ प्राप्त होने लगेगा। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र मनोज झालानी ने बताया की हम हर जानकारी को सीधे शिक्षक व कर्मचारियों तक पहुचना चाहते हैं। अभी तक पोर्टल की जानकारी सभी तक नहीं पहुँच पाती थी, नयी व्यवस्था से पोर्टल के माध्यम से एसएमएस भेजे जायेंगे।

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