दूरसंचार कंपनियों के विदेशी निवेश नियम हुए सरल
आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, "उदारीकरण को और बढ़ाने के उपायों के तहत अब समुद्री केबल के निर्माण और संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचालकों के साथ सहमालिकाना आधार पर भारतीय कंपनियों को साझेदारी करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है।"
इसमें कहा गया कि लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए समुद्री केबल की स्थापना और संचालन के लिए दूरसंचार मंत्रालय से आवश्यक लाइसेंस होने के बाद बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में सीधे निवेश के लिए धन को भेजने की अनुमति दे सकते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications