सर्वोच्च न्यायालय ने लालू को राहत दी

लालू और राबड़ी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के मंजूर करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। लालू ने इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है, "आज मैं बहुत खुश हूं। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। "
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)ने लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ चारा घोटाला मामले में 46 लाख रुपये की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में मामला दायर किया था। इसी मामले में लालू को जुलाई 1997 और फिर अक्टूबर 1998 में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें नवंबर 2000 में बेऊर जेल में भी एक दिन बिताना पड़ा था।
लालू और राबड़ी को दिसंबर 2006 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। बिहार सरकार ने 2007 में इस अदालत के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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