कंधमाल दंगों के लिए 2 को सजा
कंधमाल जिले के राइका थाना क्षेत्र में 26 अगस्त 2008 को सानू नायक के घर में आग लगाने के मामले में रत्नाकर प्रधान और परसुराम प्रधान को गिरफ्तार किया गया था।
सरकारी वकील पी.के.पात्रा ने आईएएनएस से कहा कि नायक और प्रधान पर आग लगाने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाने, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और दंगा फैलाने के मामले में दोषी पाया गया।
न्यायाधीश चितरंजन मोहंती की अदालत ने नायक और प्रधान पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पात्रा ने कहा कि यदि दोनों जुर्माना भरने में असफल रहेंगे तो उन्हें छह महीने 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी होगा।
अदालत ने मामले में आरोप सिद्ध नहीं होने की वजह से अन्य 10 लोगों को बरी कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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