बिजली भुगतान पर केंद्र के भेदभाव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची तेलंगाना सरकार
TSSPDCL और TSNPDCL की तरफ से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन ने कहा कि APGENCO ने नए राज्य के निर्माण के बाद तेलंगाना को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी है।

तेलंगाना स्टेट पावर यूटिलिटी कंपनियों ने हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनके और आंध्र प्रदेश पावर यूटिलिटी कंपनियों के बीच भुगतान के मामले में भेदभाव किया है।
TSSPDCL और TSNPDCL की तरफ से दायर याचिकाओं में केंद्र सरकार के 29 अगस्त, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 2 जून 2014 से 10 जून, 2017 तक बकाये के संबंध में आंध्र प्रदेश पावर डिस्कॉम को लगभग 6757 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और जस्टिस एन तुकारामजी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। TSSPDCL और TSNPDCL की तरफ से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन ने कहा कि APGENCO ने नए राज्य के निर्माण के बाद तेलंगाना को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी है। कोर्ट ने इस मामले पर बहस को 14 मार्च तक के लिए टाल दिया है।












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