'केमिकल स्टोरेज में सुरक्षा उपायों की होगी जांच, 60 दिन में सभी औपचारिकताएं पूरी करें उद्योग'

चंडीगढ़, 21 अप्रैल 2022: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे प्रदेश के सभी उद्योगों के केमिकल स्टोरेज में अग्निशमन व गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करें और इस संबंध में एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि संबंधित उद्योग अगले 60 दिन में अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें और इसके बाद औचक निरीक्षण कर जांच आरंभ की जाएगी। डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने बुधवार को यहां श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य तथा अग्निशमन सेवाएं निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

Safety measures will be investigated in chemical storage, industry should complete all formalities in 60 days: Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala

दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मजदूरों की मौत व हिसार में दुकान, भिवानी में खेतों में फसलें जलने जैसी कई अन्य घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए गरीब, मजदूर, किसान व दुकानदार की जान व माल अनमोल है और इनकी सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी जिलों में सूचना भेज दें कि जिन उद्योगों के पास किसी ईंधन या केमिकल का स्टोरेज है तो वे विभाग के पोर्टल पर अगले 60 दिन में जानकारी अपलोड कर दें और साथ ही आगामी अग्निशमन सेवाएं निदेशालय से अग्निशमन की एनओसी लेना सुनिश्चित करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केमिकल स्टोरेज के लिए प्रमाणीकरण करवाना भी आवश्यक है।

उपमुख्यमंत्री ने शॉर्ट-सर्किट से खेतों में फसलों में आग लगने व दुकानों में सामान जलने के बढ़ते मामलों में बिजली विभाग के अधिकारियों को उक्त घटनाओं की जांच करने व भविष्य में रोक लगाने के लिए एहतियात कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाल ही में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जहरीली गैस के कारण मजदूरों की जान चली जाने पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में श्रम विभाग द्वारा एसओपी बनाई जानी चाहिए ताकि सीवरेज में सफाई आदि कार्य करने के लिए नीचे उतरने वाले मजदूरों को ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य उपकरण मुहैया करवाए जाएं। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उक्त मामलों से संबंधित उद्योग अगले 60 दिन में अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें और उसके बाद औचक निरीक्षण कर जांच आरंभ कर दें।

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