RERA एक्ट के तहत नए नियम अगले एक महीने में किए जाएंगे लागू- ओडिशा सरकार
भुवनेश्वर, अगस्त 28। ओडिशा सरकार ने हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि आवास और शहरी विकास विभाग ने ओडिशा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) संशोधन नियम, 2022 का मसौदा तैयार कर लिया है और एक महीने के भीतर उस ड्राफ्ट को अधिसूचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि घरों की बिक्री के समझौते में आवश्यक संशोधन करने और इसे रेरा अधिनियम, 2016 के अनुरूप बनाने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है।

एडवोकेट जनरल एके पारिजा ने कहा है कि कानून विभाग द्वारा जांच के बाद आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करते हुए ओडिशा के आधिकारिक राजपत्र में संशोधित नियमों को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पारिजा ने कहा कि चरणों को चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की बेंच ने कहा, "उम्मीद है कि सरकार उपरोक्त समय सारिणी का पालन करेगी। दरअसल, बुधवार को एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स के साथ-साथ बिल्डर्स ऑफ एसोसिएशन की ओर से कोर्ट के सामने चिंता व्यक्त की गई थी कि समस्या का समाधान खोजने में देरी गंभीर मुश्किलें पैदा कर रही है क्योंकि पंजीकरण लगभग ठप हो गए हैं।












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