पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना: ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की

भुवनेश्वर, मई 17। ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 9 मई के आदेश के खिलाफ किसी भी व्यक्ति/समूह/संगठन द्वारा जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

Puri Heritage Corridor Project

निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव बिमलेंदु रे ने ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओबी एंड सीसी) के ईआईसी-सह-एमडी को एक पत्र में प्रमाणित प्रति के साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) गौरव खन्ना से संपर्क करने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में समय पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कैविएट दायर करने में सक्षम बनाने के लिए निर्णय और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और निर्देश भी दिए गए हैं।

आपको बता दें कि 9 मई को, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे निर्माण के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि ओडिशा सरकार के अधिकारियों की बिना अनुमति के द्वारा यह निर्माण किया जा रहा है।

जैसा कि ASI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कुछ भ्रम था कि क्या निर्माण से मंदिर पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? उच्च न्यायालय ने उस बिंदु पर फिर से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि पुरी के एक निवासी ने मंदिर के 75 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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