हरियाणा पंचायत चुनाव: दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में आचार संहिता लागू, तबादले-पोस्टिंग पर रोक

चंडीगढ़। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ऑफिस से सूबे के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ सभी जिलों के DC को इस बारे में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।

 Panchayat elections in Haryana: Model code of conduct implemented in 9 districts of the second phase
जारी पत्र के अनुसार दूसरे चरण में अंबाला, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में पंचायत चुनाव हैं। इन जिलों में 9 और 12 नवंबर को मतदान होना है। इसके मद्देनजर जो अधिकारी व कर्मचारी चुनाव कार्यों से जुड़े हैं, उनका चुनावों के परिणामों की घोषणा होने तक स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति के कारण जनहित में पंचायत चुनाव से जुड़े किसी अधिकारी और कर्मचारी को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करना आवश्यक हो जाता तो इसको देखते हुए राज्य चुनाव आयोग से परमिशन लेनी अनिवार्य होगी।

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 21 से 28 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 29 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित होंगे। 9 जिलों में 25,89,270 लोग मतदान करेंगे। 9 जिलों में पोलिंग स्टेशन की संख्या 5963 है।

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