ओडिशा: सरकारी अस्पताल के 'दलालों' पर होगी सख्त कार्रवाई, जिला प्रशासन को दिए गए निर्देश
उड़ीसा हाई कोर्ट की फटकार के लगभग 10 दिन बाद, राज्य सरकार ने बुधवार (05 जुलाई) को सभी जिलों को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों/क्लिनिकों में इलाज कराने के लिए प्रेरित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित ने सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, एसपी, डीसीपी और सीडीएमओ को अवांछित गतिविधियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित ने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों, जिला मुख्यालय अस्पतालों और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में निगरानी बढ़ाने को भी कह है। इस काम में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक हफ्ते पहले सरकारी अस्पतालों के परिसरों में सक्रिय एजेंटों और मरीजों को निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में जाने के लिए प्रेरित करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने जिला प्रशासन को अलर्ट किया है।
सूत्रों ने कहा, अदालत ने राज्य सरकार से ओडिशा में अस्पताल सेवाओं में सुधार और अवांछित व्यक्तियों की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक व्यापक रोडमैप देकर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है।












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