यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गुंडा एक्ट लाने की तैयारी में ओडिशा सरकार
बता दें कि ओडिशा में कानून व्यवस्था दिन-ब-दिन खराब हो रही है। अब सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गुंडा एक्ट लाने की तैयारी कर रही है।
भुवनेश्वर, 8 नवंबर। ओडिशा में कानून व्यवस्था दिन-ब-दिन खराब हो रही है। विशेष रूप से कटक और भुवनेश्वर में, जहां जबरन वसूली, भूमि हथियाने, अवैध धन-उधार, कॉन्ट्रेक्ट किलिंग, अनैतिक तस्करी, बाल तस्करी और यौन शोषण जैसे अपराध काफी तेजी से बढ़े हैं। लेकिन अब सरकार उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए कानूनों की तर्ज पर अपराधियों और असामाजिक लोगों से अधिक प्रभावी और कड़े तरीके से निपटने के लिए कड़े प्रावधान पेश करने के लिए एक विशेष कानून ला सकती है।

'ओडिशा गुंडा और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) विधेयक' शीर्षक वाला अस्थायी विधेयक राज्य में अपराध सिंडिकेट को प्रतिबंधित करने और उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है, जो आसानी से कानूनी व्यवस्था में खामियों के कारण कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हिंसा, धमकी देकर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या कोई अनुचित वित्तीय या अन्य लाभ हासिल करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को कानून के तहत गुंडा के रूप में गिना जाएगा।
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मसौदा विधेयक के तहत दोषी ठहराए गए लोगों के लिए न्यूनतम सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है, इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेटों को आरोपियों की अपराध के दम पर अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने की शक्ति देने का भी प्रयास किया गया है।












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