जेल में मरने वाले कैदियों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, ओडिशा कैबिनेट ने दी मंजूरी
सुरेश चंद्र महापात्रा ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी ओडिशा सरकार से मुआवजे के लिए एक नीति तैयार करने का अनुरोध किया है।

ओडिशा कैबिनेट ने सोमवार को राज्य की जेलों के अंदर मरने वाले कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। वर्तमान में, कैदियों की मौत के बाद परिजनों को मुआवजे का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। कुछ मामलों में, ये सहायता राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोगों की सिफारिशों के अनुसार दी जा रही है।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने कहा कि यह प्रावधान दिसंबर 2021 में जारी उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिरासत में कैदियों की मृत्यु के मुआवजे के लिए सरकार द्वारा स्वयं एक प्रणाली या योजना बनाई जानी चाहिए।
सुरेश चंद्र महापात्रा ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी ओडिशा सरकार से मुआवजे के लिए एक नीति तैयार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि के विवरण को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1992 में संशोधन को भी मंजूरी दी।












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