GRAP-3 नियमों के उल्लंघन पर 5800 से ज्यादा गाड़ियों के कटे चालान, प्रदूषण की वजह से इन वाहनों पर है बैन
नई दिल्ली,13 नवंबर- दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के बाद नियमों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने 5,8
नई दिल्ली,13 नवंबर- दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के बाद नियमों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने 5,800 से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 5,882 वाहनों को रोका या चालान जारी किया.

दिल्ली यातायात पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, "प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत शुक्रवार को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका गया या चालान काटा गया. आपातकालीन वाहनों को इससे छूट दी गई है." हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने फैसला किया था कि जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते सोमवार को कहा था कि जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.
आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को मिली है छूट
बीते सोमवार को एक आदेश में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. आपातकालीन सेवाओं, सरकारी और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं.












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