नकली बीज-कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं, महाराष्ट्र सरकार लाने जा रही कानून
महाराष्ट्र सरकार खाद और बीज की बिक्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने जा रही है। इस कानून के लागू होते ही नकली खाद-बीज बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। दोषी विक्रेताओं को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। राज्य सरकार नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर रोक के लिए मौजूदा मानसून सत्र में ही लाने वाली है।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को नकली उत्पादों के जरिए ठगे जाने से बचाने के लिए खाद्यान्न बीज और उर्वरक की आपूर्ति को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाने की तैयारी कर चुकी है।

नकली बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर रोक के लिए कानून बनाएगी।
उन्होंने ऐसे एक कानून की आवश्यकता जताते हुए कहा कि राज्य भर में किसानों को अक्सर धोखे का सामना करना पड़ रहा है। मुंडे ने कहा कि हम एक कानून ला रहे हैं। महाराष्ट्र में नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए इसे मौजूदा मानसून सत्र में लाया जाएगा।
असली बीज और अन्य कृषि-संबंधित उत्पाद बेचने वाली कंपनियों डरने की जरुरत नहीं
हाल ही में कृषि विभाग का कार्यभार संभालने वाले मुंडे ने कहा कि असली बीज और अन्य कृषि-संबंधित उत्पाद बेचने वाली कंपनियों डरने की जरुरत नहीं है उन्हे अधिकारियों द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा।
खाद-बीज की बिक्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने की तैयारी के बारे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मानसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बीज और उर्वरक की आपूर्ति को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाने का फैसला किया।
नकली माल बेचने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
इससे कोई भी दुकानदार किसानों को घटिया या नकली बीज-खाद नहीं बेच पाएगा। अगर बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई ऐसी होगी कि दोषी व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसके लिए कानून लाने का फैसला किया है।












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