हरियाणा सरकार ने बढ़ाई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन, ऋण भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ

हरियाणा सरकार ने बढ़ाई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन, ऋण भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वन टाइम लोन पेमेंट सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन को बड़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि बढ़ाकर एक दिसंबर कर दी गई है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक दिसंबर तक लौटाती हैं तो उनका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

 Haryana: Full interest waived on loan payment till December 1, Govt extended the period of One Time Settlement Scheme

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को छह महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है, तो वह लाभार्थी ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।

उन्होंने बताया कि ब्याज में छूट केवल उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो छह माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगी। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते है। सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम के दूरभाष नंबर 01274-225294 पर प्राप्त की जा सकती है।

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