सीएम केजरीवाल ने 20 जून को बुलाई NCCSA की पहली बैठक, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर होगी चर्चा
NCCSAकी पहली बैठक में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर अहम चर्चा होगी। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता वाले NCCSA में दिल्ली के मुख्य सचिव इसके सदस्य और प्रमुख सचिव (गृह) इसके सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 जून को NCCSAकी पहली बैठक बुलाई है। NCCSA की बैठक में एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चर्चा होगी। एनसीसीएसए का गठन केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए 19 मई को किया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 जून को NCCSAकी पहली बैठक बुलाई है। सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि NCCSA की बैठक में एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चर्चा होगी। एनसीसीएसए का गठन केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए 19 मई को किया गया था।

सप्रीम कोर्ट ने सर्विस मामले में दिया था फैसला
अध्यादेश के जरिए केंद्र ने दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण वापस ले लिया। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लाया गया, जिसमें 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले में फैसला सुनाया था। फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर सेवा विभाग के मामलों पर दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।
NCCSA में शामिल हैं ये लोग
फैसले में कोर्ट ने कहा कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों को अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले NCCSA में दिल्ली के मुख्य सचिव इसके सदस्य और प्रमुख सचिव (गृह) इसके सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।
10 IAS अधिकारियों का दिल्ली ट्रांसफर
आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग, जो पहले उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के तहत सेवा विभाग द्वारा तय किए जाते थे, अब एनसीसीएसए द्वारा निपटाए जाएंगे। हाल ही में, गृह मंत्रालय ने अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित कैडर के 10 आईएएस अधिकारियों का दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिनकी पोस्टिंग नए गठित एनसीसीएसए के द्वारा तय की जानी है।
क्या कहता है केंद्र का अध्यादेश
अध्यादेश के अनुसार, NCCSA के तीन सदस्यों द्वारा अनुमोदित निर्णय को दिल्ली एलजी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर उपराज्यपाल एनसीसीएसए की सिफारिशों से सहमत नहीं होते हैं, तो एलजी स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए फ़ाइल को पुनर्विचार के लिए एनसीसीएसए को वापस कर सकते हैं। इसके अलावा वह खुद स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, जो अंतिम निर्णय होगा।












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