हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 8 फीसदी आरक्षण
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 8 फीसदी आरक्षण
चंड़ीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। खट्टर सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया और कहा कि हरियाणा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा, जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (क) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2 प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम 1 पंच होगा।
मंत्रीमंडल की बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ऐसे वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोड़ क़र पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रॉ के माध्यम से अलॉट किया जाएगा। प्रत्येक चुनाव में रोटेशन के आधार पर वार्ड आरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार, एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण के लिए प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या के उच्चतम तीन गुना में से ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जहां पर सरपंच का पद पहले से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उन ग्राम पंचायतों को छोड़कर, पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत है, वहां बाद के चुनावों में रोटेशन द्वारा सरपंच के पद के लिए आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग (ए) के लिए वार्ड आरक्षित होंगे और इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के अनुपात में लगभग समान होगी।












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