आंध्र प्रदेश: राज्य सरकार ने बार लाइसेंस के लिए मांगे आवेदन
विजयवाड़ा, 18 जून: आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुक्रवार को बार के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मांगे हैं। बार के लिए जारी किए गए मौजूदा लाइसेंस 30 जून को एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसे में बार मालिकों को बार पॉलिसी 2022 के अनुसार नए लाइसेंस लेने होंगे। जिसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे हैं।

नई बार नीति राज्य में 1 सितंबर से लागू होगी क्योंकि सरकार ने समग्र नीति और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मौजूदा बार लाइसेंस के लिए समय दो महीने (31 अगस्त) बढ़ा दिया है। बार लाइसेंस तीन साल के लिए होगा, जो गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के साथ प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ होगा।
राज्य में बारों की संख्या मौजूदा 840 से अधिक नहीं होगी। हालांकि, नए क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों में कुछ बारों को मौजूदा संख्या 840 को बरकरार रखते हुए, बार की मौजूदा संख्या के युक्तिकरण द्वारा अनुमति दी जाएगी। किसी स्थान (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/अन्य स्थानों) के सभी बारों के लाइसेंस नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। चयनित आवेदक को परिधि से 10 किमी (राजस्व जिले के भीतर) या नगरपालिका में, परिधि से 3 किमी (राजस्व जिले के भीतर) या नगर पंचायत सहित, नगर निगम में कहीं भी बार स्थापित करने की अनुमति है।












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