आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने SC, BC, अल्पसंख्यकों और महिला आयोग अधिनियमों में संशोधन को दी मंजूरी
आंध्र प्रदेश महिला आयोग संशोधन अधिनियम 1988 विधेयक को अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को पांच से घटाकर दो वर्ष करने के लिए मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में एक अहम फैसला हुआ। इस बैठक में राज्य की कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश राज्य SC आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को तीन से घटाकर दो वर्ष करने के लिए अनुसूचित जाति अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक के लिए आंध्र प्रदेश राज्य आयोग को मंजूरी दे दी। साथ ही कैबिनेट ने इसके पूरा होने के बाद और दो साल के लिए कार्यकाल बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी।
इसी तरह मंत्रिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को तीन से घटाकर दो साल करने के लिए पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 विधेयक के लिए आंध्र प्रदेश राज्य आयोग को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने कार्यकाल पूरा होने के बाद एक और दो साल की अवधि बढ़ाने के लिए भी अपनी मंजूरी दी है।
इनके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन अधिनियम 2019 विधेयक को भी अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को तीन से घटाकर दो वर्ष करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। बैठक में कैबिनेट ने कार्यकाल पूरा होने के बाद एक और दो साल की अवधि बढ़ाने के लिए भी अपनी मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वक्फ नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश महिला आयोग संशोधन अधिनियम, 1988 विधेयक को अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को पांच से घटाकर दो वर्ष करने के लिए मंजूरी दी गई है। अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधन 2019 के लिए आंध्र प्रदेश आयोग, आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना संशोधन अधिनियम 2013 से संबंधित मसौदा विधेयकों को भी मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही प्रदेश की कैबिनेट ने 'नाटू नाटू' गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर आरआरआर फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी।