आंध्र सरकार ने बनाया अलग महिला पुलिस कैडर, सेवा नियम भी बनाए
आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार, 12 जनवरी को राज्य में महिला पुलिस के लिए विशेष सेवा नियम बनाने, पुलिस विभाग के साथ महिला पुलिस के लिए एक अलग कैडर बनाने के आदेश जारी किए।
हैदराबाद, 13 जनवरी। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार, 12 जनवरी को राज्य में महिला पुलिस के लिए विशेष सेवा नियम बनाने, पुलिस विभाग के साथ महिला पुलिस के लिए एक अलग कैडर बनाने के आदेश जारी किए। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार 'महिला संरक्षण कार्यकर्ता' या महिला सुरक्षा सचिवों (डब्ल्यूपीएस) को महिला पुलिस में पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टरों द्वारा लगभग 15,000 महिलाओं को ग्राम और वार्ड सचिवालय स्तर पर के रूप में नियुक्त किया गया है।
महिला पुलिस कैडर गांव और वार्ड स्तर पर महिला सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से बनाया गया है। महिला पुलिस कैडर बनाने का निर्णय जून 2021 में एक अन्य सरकारी आदेश के माध्यम से घोषित किया गया था, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हाल ही में दिसंबर 2021 में, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि वह आदेशों पर पुनर्विचार कर रही है और विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा है।
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सरकारी आदेश में निर्धारित आंध्र प्रदेश महिला पुलिस (अधीनस्थ सेवा) नियम, 2021 के अनुसार, सेवा में पदों की पांच श्रेणियां होंगी। इंस्पेक्टर (महिला पुलिस) (अराजपत्रित), उप-निरीक्षक (महिला पुलिस), सहायक उप-निरीक्षक (महिला पुलिस), वरिष्ठ महिला पुलिस और महिला पुलिस। काडर में इंस्पेक्टर का पद सर्वोच्च होता है। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग में अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष और शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गई है।