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ओडिशा में कोरोना पीड़ितों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की हुई शुरुआत

ओडिशा सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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भुवनेश्वर, 2 नवंबर। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी), ओडिशा, प्रदीप जेना ने आज इस संबंध में सभी कलेक्टरों, सीडीएमओ और नगर आयुक्तों को पत्र लिखा। सरकार ने मृतक के परिजनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

Naveen Patnaik

संबंधित कलेक्टर सॉफ्टवेयर में अनुग्रह राशि की स्वीकृति, स्वीकृति एवं संवितरण करेंगे और ऐसी सहायता का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। लोग 3 नवंबर से या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन इस अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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इसके लिए आवेदकों के पास कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के मांगे गए दस्तावेजों को कलेक्टर के पास जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक को 50,000 रुपए की सहायता राशि दे दी जाएगी।

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English summary
50,000 rupees ex-gratia amount started to be given to the families of corona victims in odisha
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